मदिरा एवं भांग दुकानों के संचालन पर 20 अप्रैल 2020 तक रोक*

 


*मदिरा एवं भांग दुकानों के संचालन पर 20 अप्रैल 2020 तक रोक


 भोपाल : 14 अप्रैल 2020


कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने वाणिज्य कर विभाग ,मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार   कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए घोषित 21 दिवस लॉक डाउन अवधि के दौरान  20 अप्रैल 2020 तक मदिरा / भांग विक्रय की दुकानों को बंद रखने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं । साथ ही सभी लायसेंसी को इस आदेश से अवगत कराने और पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।


उल्लेखनीय है कि श्री एस डी रिछारिया उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य कर विभाग  द्वारा 14 अप्रैल 2020 को जारी आदेश अनुसार  प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण तथा बचाव के प्रयासों के तहत दिनांक 20 अप्रैल 2020 तक उनके जिले  में लॉकडाउन रहने से मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन बंद करने का आदेश दिया गया है।
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